अब्दुल्ला आजम से छिना गया वोट देने का अधिकार
रामपुर. 15 साल पुराने मामले में सजायाफ्ता होने के बाद विधायकी गंवाने वाले अब्दुल्ला आजम से वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था. जिसके बाद शुक्रवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने का आदेश जारी कर दिया. गौरतलब है कि आजम खान का नाम पहले ही वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है.
दरअसल, 2008 के छजलैट मामले में मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद स्वार सीट से विआधायक रहे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्य्ता रद्द कर दी गई थी. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने शुक्रवार को आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम के वोट देने के अधिकार को समाप्त करने की मांग की गई थी.
गौरतलब है कि इससे पहले हेट स्पीच मामले में सजायाफ्ता होने के बाद आजम खान से भी वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था. अब उनके बेटे भी वोट नहीं दे पाएंगे. दरअसल, आरपी एक्ट के तहत किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित रखने का नियम है. इसी के तहत अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया.
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