गिरोह बंद अधिनियम के तहत गैंगस्टर पर शत-प्रतिशत तमीला कराया जाए
फर्रुखाबाद। कानून व्यवस्था दोस्त रखने तथा जिले के गैंगस्टर पर प्रभावी कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक हुई कार्यवाही तथा जबकि करण एवं शत प्रतिशत तमिला कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह,पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत ज़िला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की मीटिंग आयोजित कर प्रकरणों की समीक्षा समीक्षा में पाया गया कि मिला होने से अन्य पर तमिला होने से इस कार्यवाही में विलंब होता है समीक्षा में 2020 से अब तक गिरोह बन्द बंद अधिनियम के तहत जब्ती कार्यवाही के बारे में भी सिलसिलेवार जानकारी की गई 2023 में गिरोह बन्द अधिनियम के पांच मुकदमे दर्ज कराए गए तथा 2022 में लगभग 21 मुकदमे हुए हैं।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो बैलेंस नीति के तहत लेके जिले के गैंगस्टर गैंगस्टर पर प्रभावी कार्यवाही की गई है जिसमें बोलो भी शामिल हैं जो आप तक कानून की आंख में धूल झोंकते आए हैं और पिछली बसपा और सपा की सरकारों में रसूख का इस्तेमाल कर रंगदारी और सरकारी ठेके जबरिया छीन लिए गए थे
, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की काली कमाई और अपराध के जरिए पाप की कमाई को सरकार गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14 ,,1के तहत जप्त कर रही है
बैठक में डीजीसी क्रिमिनल स्वदेश गंगवार डीजीसी राजस्व गजराज सिंह एसपीओ, एडीजीसी शैलेश सिंह सीओ सिटी प्रदीप कुमार सिंह सीओ कायमगंज सोहराव आलम, नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव तहसीलदार श्रद्धा शुक्ला तथा पूरे जिले के पुलिस के विवेचक मौजूद रहे
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