बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में बाल विवाह रोकने का आवाहन
फर्रुखाबाद।विकासखण्ड कायमगंज में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे ने कहा कि हम सभी को बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने का मिलजुलकर प्रयास करना है। इनके बचपन से खिलवाड़ न होने पाए। ज्यादा से ज्यादा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की जानकारी लोगों को दें
खण्ड विकास अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियमित रूप से ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठकें कराने के निर्देश दिए और कहा कि ग्राम सभा के प्रत्येक नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए।
बैठक में बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह ने अक्षय तृतीया को सम्भावित बाल विवाह को रोके जाने की अपील की और कहा कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है, जिसमे 2 वर्ष तक की सजा एवं 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करते हुए 1098, 112, पॉक्सो एक्ट-2012, बाल श्रम और गुड टच-बैड टच के विषय मे बताया। प्रत्येक 3 माह में ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक कराने संबंधी प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दिया।
उन्होंने कहा कि बच्चे इस समाज की नींव होते हैं इसलिए उनका उचित पोषण जरूरी है। उन्होंने वन स्टॉप सेन्टर की जानकारी प्रदान की और कहा कि किसी भी पीड़ित बालिका या महिला को एक ही छत के नीचे 24 घण्टे तत्काल पुलिस, चिकित्सा एवं परामर्श की सहायता प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ0 सरवर इकबाल, एडीओ पंचायत ओमकार सिंह, आँकड़ा विश्लेषक सुनील वर्मा, आउटरीच कार्यकर्ता सन्दीप सक्सेना एवं विशाल आदि उपस्थित रहे।
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